कलेक्टर श्री तिवारी ने आदेश में कहा है कि यदि हार्वेस्टर में स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, तो हार्वेस्टर मालिक को बेलर की व्यवस्था करनी होगी ताकि फसल अवशेषों का प्रबंधन किया जा सके। आदेश का पालन न करने पर संबंधित हार्वेस्टर मालिक पर दण्ड अधिरोपित करने की कार्यवाही की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास और सहायक कृषि यंत्री द्वारा कलेक्टर श्री तिवारी के संज्ञान में यह बात लाई गई थी कि जिले में फसल कटाई (खरीफ में धान और रबी में गेहूं) में उपयोग होने वाले हार्वेस्टर बिना 'स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम' के संचालित हो रहे हैं। इसके कारण फसल अवशेष नरवाई को जलाने की घटनाओं में वृद्धि हो रही है, जबकि जिले में नरवाई जलाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
कलेक्टर श्री तिवारी ने आदेश में सहायक कृषि यंत्री को जिले में उपलब्ध और बाहर से आने वाले सभी कम्बाईन हार्वेस्टर मालिकों को सूचित करने तथा आदेश के उल्लंघन पर दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का निर्देश दिए हैं।
जिला ब्यूरो- अनिल चौधरी, कटनी, मध्य प्रदेश ।
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